दक्षिण कोरिया की सरकार ने जन्म और शिशु पालन के खर्चों के लिए कर-छूट की सीमा को 200,000 वोन प्रति माह से बढ़ाकर प्रति बच्चा 200,000 वोन प्रति माह कर दिया है। इसके साथ ही, 9 वर्ष से कम उम्र के या प्राथमिक कक्षा 2 से नीचे के बच्चों के लिए कला और खेल प्रशिक्षण संस्थानों के शुल्क को शिक्षा कर छूट के दायरे में शामिल किया गया है। यह परिवर्तन अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होगा।
कानूनी निर्माण विभाग (법제처) ने 17 तारीख को बताया कि पिछले महीने 16 तारीख को हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय विधायिका से गुजरे 35 कानूनों को मंजूरी दे दी गई है। इनमें से 16 कानून बजट से संबंधित हैं और शेष 19 सामान्य कानून हैं।
आयकर कानून में निगम कर की दरों में संशोधन किया गया है। निगम कर की दरें इस प्रकार हैं: 2 अरब वोन तक की कमाई पर 10%, 2 अरब से अधिक लेकिन 200 अरब वोन तक की कमाई पर 20%, 200 अरब से अधिक लेकिन 300,000 अरब वोन तक की कमाई पर 22%, और 300,000 अरब वोन से अधिक कमाई पर 25%।
इसके अलावा, सामाजिक उद्यमों के लिए दान राशि की कर छूट की सीमा को 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। लाभांश आय को अलग से कर लगाया जाएगा जिसकी दर 14% से 30% तक होगी। यदि पति-पत्नी अलग पते पर रहते हैं तो भी किराए के लिए कर छूट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, 7 करोड़ वोन से कम वेतन वाले व्यक्तियों के लिए क्रेडिट कार्ड आदि के उपयोग पर छूट की सीमा बढ़ाकर प्रति पालित बच्चे या पोते के लिए 500,000 वोन तक की गई है।